पुस्तकालय सम्बन्धी निर्देश

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”पुस्तकालय सम्बन्धी निर्देश” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%231e73be”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”appear”]1. राजपत्रित, स्थानीय तथा सप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त पुस्तकालय प्रतिदिन खुला रहेगा|
2. प्रत्येक छात्रा, जो इस कालेज की छात्रा है पुस्तकालय की सदस्य होगी|
3. पुस्तकालय भवन के अंदर थूकना, धुम्रपान करना आदि निषिद्ध है|
4. विद्यालय के अंदर पूर्ण शांति रखना अनिवार्य है|
5. एक सदस्य के कार्ड पर एक पुस्तक पंद्रह दिनों तक के लिए निर्गत की जायेगी, आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः पंद्रह दिन तक रखने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष के आदेशानुसार अनुमति दी जा सकती है|
6. निश्चित देय तिथि तक पुस्तक वापस न करने पर प्रतिदिन प्रति पुस्तक 50 पैसे बिलम्ब शुल्क देय होगा|
7. आगम निगम पटल अथवा काउंटर छोड़ने के पूर्व सदस्यों को पुस्तक की दशा की जाच कर लेनी चाहिए, बाद मे किसी प्रकार की क्षति पाई जाने पर सदस्य क्षतिपूर्ति करनी होगी|
8. पुस्तक या अन्य किसी पाठ्य-सामग्री में किसी जगह लिखना या किसी प्रकरण पर निशानी लगाना, पन्ने फाड़ना वर्जित है|
9. आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा किसी भी पुस्तक को देय तिथि के पूर्व भी लौटाना का आदेश दिया जा सकता है|
10 पुस्तकालय की पुस्तके आपकी है| अतः उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वय आपकी है|
11. संदर्भित पुस्तक आदान-प्रदान नहीं की जाएगी|
12. छात्रा अपने नाम पर ली गई पुस्तक दूसरो को नहीं देगी|
13. पुस्तकालय अध्ययन के लिये पत्रिकाये, पुस्तके आदि परिचय-पत्र पर ही उपलब्ध हो सकेगी|
14. पुस्तकालय में जाने के लिये परिचय-पत्र का होना नितान्त आवश्यक है| अधिकारियो द्वारा परिचय-पत्र मांगने पर दिखाना आवश्यक है|[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]